July 30, 2026
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मिमी चक्रवर्ती और तनय शास्त्री के बीच बोंगांव कार्यक्रम विवाद में मानहानि नोटिस भेजा गया है, 20 लाख रुपए हर्जाने की मांग की गई है, दोनों पक्षों में कानूनी लड़ाई की संभावना है.

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हैरेसमेंट मामले में मिमी को मानहानि का नोटिस, ऑर्गेनाइजर ने मांगे ₹20 लाखZoom

मिमी चक्रवर्ती पर मानहानि केस करने की धमकी. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम @mimichakraborty)

नई दिल्ली. एक्ट्रेस और पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद मिमी चक्रवर्ती को कार्यक्रम आयोजक तनय शास्त्री ने मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है. यह विवाद उस मामले से जुड़ा है, जिसमें शास्त्री पर पहले उत्पीड़न का आरोप लगा था. तनय शास्त्री ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने मिमी चक्रवर्ती को 20 लाख रुपए का हर्जाना देने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए नोटिस भेजा है. इस पर मिमी चक्रवर्ती की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

मीडिया से बातचीत में शास्त्री ने कहा कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मिमी चक्रवर्ती को 2 लाख 65 हजार रुपए का भुगतान किया गया था. उनका आरोप है कि मिमी निर्धारित समय पर कार्यक्रम में नहीं पहुंचीं, इसलिए उनसे राशि लौटाने को कहा गया. उन्होंने यह भी कहा कि बिना किसी कारण उनके खिलाफ मामला दर्ज कराकर उनकी छवि खराब की गई और उन्हें न्यायिक हिरासत तक जाना पड़ा.

तनय शास्त्री ने कहा कि यदि एक्ट्रेस माफी नहीं मांगतीं या 20 लाख रुपए का भुगतान नहीं करतीं, तो अगले दो-तीन दिनों में अदालत में मानहानि का मामला दायर किया जाएगा. यह पूरा विवाद पिछले महीने बोंगांव में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से जुड़ा है, जो उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है. उस कार्यक्रम में मिमी चक्रवर्ती को अंतिम प्रस्तुति देनी थी.

मिमी चक्रवर्ती का आरोप है कि रात 12 बजे के बाद कार्यक्रम जारी रखने की अनुमति नहीं होने के कारण तनय शास्त्री ने उन्हें मंच से हटा दिया और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया. इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. दूसरी ओर, तनय शास्त्री ने पलटवार करते हुए कहा कि अभिनेत्री समय पर नहीं पहुंचीं और उन्होंने केवल विनम्रतापूर्वक मंच छोड़ने का अनुरोध किया था, किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं किया गया.

जांच के दौरान पुलिस जब शास्त्री के घर पहुंची तो उन्होंने कथित रूप से जांच में बाधा डाली. इसके बाद उन्हें और उनके दो सहयोगियों को उत्पीड़न और पुलिस कार्य में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. गैर-जमानती धाराओं में मामला दर्ज होने के बाद वे एक सप्ताह से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहे और 11 फरवरी को उन्हें जमानत मिली. अब मानहानि नोटिस के साथ दोनों पक्षों के बीच एक नई कानूनी लड़ाई शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

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Ramesh Kumar

रमेश कुमार, सितंबर 2021 से न्यूज 18 हिंदी डिजिटल से जुड़े हैं. इससे पहले एबीपी न्यूज, हिंदीरश (पिंकविला), हरिभूमि, यूनीवार्ता (UNI) और नेशनल दुनिया में काम कर चुके हैं. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रूच…और पढ़ें



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