Last Updated:
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल नौरंग यादव को बार-बार चेक बाउंस मामले में डिफॉल्ट करने पर 4 फरवरी तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. उन्हें शाम 4 बजे तक तिहाड़ जेल प्रशासन के सामने सरेंडर होने के आदेश दिए हैं.

राजपाल यादव को 4 बजे तक सरेंडर करना होगा.
नई दिल्ली. राजपाल यादव की कानूनी मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को शाम 4 बजे तक सरेंडर करने का आदेश दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को आज शाम 4 बजे सरेंडर करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, “आपने कहा था कि आप बॉम्बे में हैं, इसलिए आपको सरेंडर के लिए दो दिन का समय दिया गया था. मुझे नहीं लगता कि अब कोई आधार बचा है. नरमी दिखाने का कोई कारण नहीं है. आज आपको शाम 4 बजे सरेंडर करना होगा.”
बता दें, एक दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सरेंडर करने का आदेश दिया था. इसके बाद राजपाल यादव ने अर्जी देकर समय बढ़ाने की मांग की थी. अर्जी में चेक बाउंस मामले में जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की थी, जिसमें 2024 में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई राजपाल यादव को फटकार
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने कहा, “मैंने आपकी अर्जी पहले ही खारिज कर दी थी और सरेंडर के लिए दो दिन का समय दिया था.” राजपाल यादव के वकील ने कहा, “अगर एक हफ्ते की मोहलत मिल जाए तो वो भुगतान कर देगा. अर्जी खारिज होने पर वह आत्मसमर्पण कर देंगे. उन्होंने 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है. उन्होंने मुझे सबूत भी दे दिए हैं. वो कल पैसे लेकर आएंगे.”
राजपाल यादव को तिहाड़ जेल में करना है सरेंडर
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को 4 फरवरी तक तिहाड़ जेल प्रशासन के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राजपाल ने शिकायतकर्ता को रकम लौटाने का भरोसा दिलाया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया. तिहाड़ जेल में आज शाम चार बजे शाम तक फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को सरेंडर करना होगा.
About the Author
रमेश कुमार, सितंबर 2021 से न्यूज 18 हिंदी डिजिटल से जुड़े हैं. इससे पहले एबीपी न्यूज, हिंदीरश (पिंकविला), हरिभूमि, यूनीवार्ता (UNI) और नेशनल दुनिया में काम कर चुके हैं. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और पॉलिटिक्स में रूच…और पढ़ें
